अतीक अहमद को मिली उम्रकैद कोर्ट ने सुनाई सजा
यूपी(खौफ 24): प्रयागराज में उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, उसके करीबी शौकत हनीफ, दिनेश पासी और एक अन्य को जिला न्यायालय की एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने दोषी करार दिया है.
हालांकि अतीक के भाई को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है. विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दोषी पाया और अब वह चारों दोषियों को ढाई बजे आज उम्र कैद सजा सुना दी. विशेष अदालत ने बाकी सभी आरोपियों को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है. अतीक के भाई अशरफ को भी कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया है.
अधिवक्ताओं ने नारेबाजी कर फांसी की रखी मांग
कोर्ट के अंदर अतीक अहमद के पहुंचने के बाद अधिवक्ताओं ने अतीक के खिलाफ की नारेबाजी की और फांसी की सजा की मांग की।